07.01.2022 से प्रभावी विक्रेता अनुकूल नई पहल :-
1.1 विक्रेता आधारित (जो अब तक मद आधारित था) पंजीकरण एक या एक से अधिक वस्तुओं (वस्तुओं के समूह) के लिए एक संभावित विक्रेता के रूप में फर्म के पूर्ण बुनियादी ढांचे और विनिर्माण सुविधाओं (आइटम आधारित पंजीकरण की अवधारणा को 0701.2022 से बंद कर दिया गया) के आधार पर किया जाएगा। )
1.2 फर्मों को उन मदों की सूची के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचे और विनिर्माण सुविधाओं की पूरी सूची के साथ एकल आवेदन जमा करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विक्रेता निर्माण के लिए पंजीकृत होने का इच्छुक है।
1.3 पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवेदन पत्र के साथ केवल एक बार करना है। इसके बाद, यदि विक्रेता अतिरिक्त मदों/कार्य पते में परिवर्तन/अपग्रेडेशन/एम एंड पी और परीक्षण सुविधा में संशोधन या अन्यथा के लिए अपनी इकाई के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करता है, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह अनुमोदित और साथ ही नए पंजीकृत विक्रेताओं पर लागू होता है।
2.1 सीएलडब्ल्यू से बीएलडब्ल्यू में स्विचओवर की विंडो और इसके विपरीत अनिश्चित काल तक खुली रहेगी लेकिन एक विक्रेता द्वारा एक आइटम के लिए एक स्विचओवर तक सीमित रहेगी। अस्थायी आईसी जारी होने तक किसी भी स्तर पर स्विचओवर किया जा सकता है। विक्रेता सभी या किसी भी वस्तु के लिए स्विचओवर का अनुरोध कर सकता है जिसके लिए इसे पहले पंजीकृत किया गया है/एक संभावित विक्रेता के रूप में पंजीकरण के लिए अनुरोध किया गया है।
2.2 स्विच ओवर करने के लिए, विक्रेता को पीयू को एक ऑफ़लाइन अनुरोध पत्र बनाने की आवश्यकता होगी जहां विक्रेता ने आवश्यक शुल्क के साथ पंजीकरण के लिए आंतरिक रूप से आवेदन किया है। संबंधित पीयू फिर विक्रेता के अनुरोध पत्र के अनुसार मामले को दूसरे पीयू को अग्रेषित करेगा जिसके लिए विक्रेता द्वारा किसी अन्य पीयू को कोई शुल्क नहीं देना है।
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